उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से अब घर बैठे ऑनलाइन जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र किसी भी राज्य के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ये प्रमाण पत्र अब अस्पताल में ही मिल जाता है नहीं तो इसे अपने क्षेत्र के नगर पालिका/ नगर निगम/ ग्राम पंचायत से बनवाना पड़ता है। आजकल ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से भी इसे बनवाया जा सकता है। जन्म या मृत्यु प्रमाण पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जिसकी आवश्यकता अक्सर पड़ती रहती है। अतः जन्म प्रमाण पत्र होना सभी के लिए अनिवार्य है।
क्या है जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो एक व्यक्ति के जन्म की पुष्टि करता है। यह एक सरकारी दस्तावेज़ है जिसमें व्यक्ति के जन्म की जानकारी शामिल होती है, जैसे कि नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, लिंग, और माता-पिता का नाम। यह दस्तावेज़ स्थानीय निर्धारित प्राधिकृत अथौरिटी द्वारा जारी किया जाता है, जो सामाजिक और साक्षरता दस्तावेजों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण होता है।
जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग विभिन्न स्थानों पर व्यक्ति की पहचान के लिए होता है, जैसे कि शिक्षा, रोजगार, राशन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक खाता खोलने में, और अन्य सरकारी और गैर-सरकारी कार्यों के लिए। इसे आमतौर पर जन्म पंजीकरण अथवा नगर पालिका कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
मृत्यु प्रमाण पत्र सरकार द्वारा मृतक के निकटतम रिश्तेदारों को जारी किया जाने वाला एक दस्तावेज है, जिसमें मृत्यु की तारीख, तथ्य और कारण का उल्लेख होता है। यह दस्तावेज़ मृतक के आश्रितों को बीमा, सम्पत्ति विरासत, और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सहायता प्रदान करता है।
आवश्यक दस्तावेज
- माता-पिता का आधार कार्ड
- माता-पिता का व्यवसाय और पता
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- जन्म की तारीख
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निर्धारित प्रोफार्मा में माता-पिता द्वारा घोषणा
जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
जन्म प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन आप केवल 21 दिनों के अंदर कर सकते हैं, 21 दिन बीत जाने के बाद आपको अपने क्षेत्र की स्थानीय अथॉरिटी के पास जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें-
- सबसे पहले आप आधिकारिक eSathi वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर, आपको “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब निम्न प्रपत्र आपके स्क्रीन पर होगा।
- अब प्रपत्र में पूछे गई सारी जानकारी दर्ज करें और कैपचा कोड दर्ज कर ‘सुरक्षित करें’ पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको होम पेज पर लॉगइन में पूछी गई जानकारी दर्ज करना होगा जैसे- यूजर नेम, पासवर्ड / ओटीपी, सुरक्षित कोड(Captcha) आदि दर्ज करें और ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
- लॉगइन के बाद आप सेवा के अनुभाग से “जन्म प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन-पत्र” चुनें।
- इसके बाद, आपको ‘जन्म प्रमाण-पत्र हिंदी/अंग्रेजी’ में चुनाव करना है।
- अब जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको नाम, पता, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट इत्यादि सभी जानकारियों को दर्ज करें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर दें।
- इन सब के पश्चात सबमिट पर क्लिक करें।
- आपका उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पूरा हो जाएगा।
- आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट कर भविष्य के लिए रख सकते हैं।
जन्म प्रमाण-पत्र ऑनलाइन चेक
- सबसे पहले, आपको ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट – https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पर जाना होगा।
- होम पेज पर आप ‘Certificate Verification’ पर क्लिक करें।
- इसके बाद स्क्रीन पर डायलॉग बॉक्स आएगा। आपको इस डायलॉग बॉक्स में अपना एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट आईडी डालना है। और सर्च आइकन पर क्लिक करना है।
- यदि वह जन्म प्रमाण पत्र डेटाबेस में होगा तो उसकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी।
जन्म प्रमाण-पत्र के आवेदन की स्थिति चेक करना
- सबसे पहले, आपको ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- होम पेज पर आपको ‘Track Status’ पर क्लिक करना है।
- इसके बाद स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें आपको अपना एप्लिकेशन नंबर दर्ज करना है।
- अब आपको सर्च आइकन पर क्लिक कर देना है।
- आपके आवेदन की स्थिति आपके सामने आ जाएगी।
मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया
मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) बनवाने के लिए आपको ऊपर दिए गए जन्म प्रमाण पत्र आवेदन के दिशा निर्देशों का ही पालन करना है केवल चरण 6 में आपको ‘जन्म प्रमाण पत्र आवेदन’ के स्थान पर ‘मृत्यु प्रमाण-पत्र आवेदन’ चुनना है।