किसी परिवार में सामान्यतः एक पुरुष ही आय का श्रोत होता है, उस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। एक पुरुष के कंधों पर उसकी पत्नी, माँ-बाप तथा बच्चों की देख-रेख उनका लालन-पालन निर्भर करता है। ऐसे में यदि परिवार की जड़ किसी कारण न रहे तो परिवार बिखर जाता है। उसकी विधवा पत्नी पर सारा बोझ आ गिरता है। ऐसे में इन विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए भारत सरकार योजनाएं लाती रहती है। बिहार सरकार ने भी अपने राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बिहार विधवा पेंशन योजना 2023 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, 18 से 60 साल की आयु की विधवा महिलाओं को प्रति माह 500 रुपये की पेंशन मिलेगी। इस पेंशन की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में हर साल दो किस्तों में ट्रांसफर की जाएगी।
Bihar Vidhwa Pension योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य, पति की मृत्यु के बाद समाज में महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन प्रदान करना है । इससे महिलाओं को परिवार की ज़िम्मेदारी निभाने में सहायता मिलेगी, और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में सुविधा होगी।
पात्रता
- आवेदन करने वाली महिला विधवा होनी चाहिए
- महिला का बिहार राज्य की मूल निवासी होना
- महिला की उम्र 18-60 साल के बीच होना
- महिला के परिवार के पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए
- महिला के परिवार की वार्षिक आय 60000 रुपये से कम होना
आवश्यक दस्तावेज़
- 3 पासपोर्ट साइज फोटो
- अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का BPL राशन कार्ड
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
आवेदन करने की प्रक्रिया
बिहार पेंशन योजना का आवेदन ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्न चरणों का पालन करें-
- इस योजना के लिए, महिलाओं को समाज कल्याण विभाग की ऑनलाइन पोर्टल https://serviceonline.bihar.gov.in पर जाना है।
- इसले बाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत, “समाज कल्याण” सेवा में “पेंशन” सेवा प्रक्रिया चुनना है।
- इसमें आपको योजना के नाम में विधवा पेनशन योजना चुनना है।
- इसके बाद सारी जानकारी अपने दस्तावेज़ों में देखकर भर दें।
- और अपने दस्तावेज़ों की कॉपी जमा कर दें तथा अपनी रसीद अपने पास रखें।