bhagya laxmi योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी बेटी के उत्थान के लिए एक बहुत चर्चित योजना है। इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर उसके विवाह तक बहुत सरी सहायता धनराशि देने का प्रावधान है। भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटियों को कल ₹200000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे बेटियों अच्छी तरीके से पढ़ लिखकर शादी के बंधन में जुड़ सके। आज के इस लेख में हमभाग्य लक्ष्मी योजनाके बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे की कैसे इस योजना का लाभ उठाया जा सकेऔर इस योजना के पात्रता कौन है इस योजना में किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगीसभी हमविस्तार पूर्वक नीचे लेख में देखेंगे।
bhagya laxmi सहायता धनराशि
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य के लिए एवं उनके उत्थान के लिए भाग्यलक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। समाज के अंदर बेटी एवं महिलाओं के प्रति उदारता लाने के लिए सरकार के द्वारा लाए गए इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के उत्थान के साथ-साथ कई ऐसी परिस्थितियों से महिलाओं को बचाने का भी प्रयास किया गया है जिससे महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो सके।
भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत सहायता राशिलगभग 200000 रुपए तक की रखी गई है। यह राशि कई मुस्त एवं पड़ाव पर दी जाती है। जैसे बेटी के जन्म होते ही उसके खाते में 50000 रुपए की धनराशि जमा करने का प्रावधान। बेटी को जन्म देने वाली मां को 5100 की राशि देने का प्रावधान जिसकी मदद से मां अपने बच्ची का पालन पोषण सही ढंग से कर सके।
इसी तरह बेटी के पढ़ाई के टाइम अलग-अलग क्लास में सहायता राशि देने का प्रावधान हैजो कि निम्न हैं।
- बेटी के कक्षा 6 मेंजाने पर ₹3000
- बेटी के कक्षा 8 में पढ़ने पर₹5000
- बेटी के कक्षा 10 में पढ़ने पर₹7000
- बेटी के कक्षा 12 में पढ़ने पर₹8000 मिलेंगे
इसी तरह भाग्य लक्ष्मी योजनाकी अंतर्गत ऐसी बेटी जो इस योजना की सभी नियम और शर्तों को पूरा करते हुए 21 वर्ष पूरा कर लेती है तो उसको 2 लख रुपए की धनराशि उसके माता-पिता कोदी जाएगी इसकी मदद से वह इसकी शादी कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना की पात्रता
भाग्यलक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब लड़कियों का सर्वांगीण विकास करना है, तथा समाज में बेटी के प्रति उदारता लाने का भी उद्देश्य है। वैसे आप जान गए होंगे कि इस योजना का लाभ कितना है, चलिए अब जान लेते हैं कि इस योजना का लाभ कौन-कौन उठा सकता है।
- उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले लाभार्थी का उत्तर प्रदेश निवासी होना आवश्यक है।
- ऐसे गरीब परिवार जो जीवन यापन बहुत मुश्किल से करते हैं।
- परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक ना हो।
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- जिस बेटी को इस योजना से लाभ मिलना हैउसका विवाह 18 वर्ष से कम आयु में नहीं होना चाहिए।
- आवेदक बेटी को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य है।
- एक परिवार से सिर्फ दो बेटियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- इस योजना में शामिल कोई भी बेटीबाल श्रम से जुड़ी नहीं होनी चाहिए।
- बेटी के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है जिसमें यह सभी राशि मिलेगी।
आवश्यक दस्तावेज
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना में भाग लेने के लिए बेटी के पास उक्त दस्तावेज होना आवश्यक है जैसे:
- निवास प्रमाण पत्र
- आंगनवाड़ी में नामांकन पत्र
- बीपीएल कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड ( माता – पिता )
- एक पासपोर्ट साइज फोटो