Driving Licence ( DL ) कैसे बनवाये | ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन में बनता है

ड्राइविंग लाइसेन्स इस बात का प्रमाण होता है कि किसी व्यक्ति को उस वाहन को चलाने के योग्य है। इसलिए बिना ड्राइविंग लाइसेन्स के किसी वाहन को चलाना गैर कानूनी है। और इससे आप पर काफी जुर्माना भी लग सकता है। अब यातायात के नियमों में कड़ाई भी बढ़ गई है, जगह-जगह चेकिंग और सीसीटीवी के प्रयोग से बिना ड्राइविंग लाइसेन्स और सुरक्षा नियमों का पालन किए, आप पर भारी जुर्माना और दंड मिल सकता है। 

इससे बचने के लिए अगर आप ड्राइविंग लाइसेन्स बनवाना चाहते हैं और वो भी घर बैठे ऑनलाइन तो आपको नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। 

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार

यदि आप Driving Licence बनवा रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के लाइसेन्स होते हैं, जिससे कि आप अपनी जरूरत के मुताबिक अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकें-

  • लर्निंग लाइसेंस(LL): लर्निंग लाइसेंस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) द्वारा जारी किया गया एक लाइसेंस है जो ड्राइविंग लाइसेंस से पहले ट्रैनिंग करने के लिए बनता है। लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, आपको सभी यातायात नियमों का पता होना चाहिए। इसके लिए एक ऑबजेकटिव टेस्ट उत्तीर्ण करना होता है। लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद धारक 3 महीने के बाद या 6 महीने के अंदर स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन दे सकता है।
  • स्थायी लाइसेंस(DL): लर्निंग लाइसेंस की वैधता खत्म या आवेदक के ड्राइविंग सीख जाने के बाद स्थायी लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। इसके लिए आपको एक ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। 
  • डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस: डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस मूल ड्राइविंग लाइसेंस के खो जाने / चोरी हो जाने पर RTO द्वारा जारी कराया जा सकता है।
  • भारी मोटर वाहन(HMV): यह लाइसेंस भारी मोटर वाहनों / ढुलाई वाहनों के चालकों के लिए जारी किया जाता है।
  • अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस: अंतराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस उन चालकों के लिए जारी किया जाता है, जो कोई वाहन दूसरे देशों में भी चलाना चाहते हैं।
  • हल्के मोटर वाहन(LMV): LMV लाइसेंस धारक हल्के मोटर वाहन जैसे कार, वैन, जीप, एसयूवी आदि चला सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उम्र सीमा

ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के लिए उम्र सीमा निम्नलिखित है-

  • व्यक्ति भारत का नागरिक हो और मानसिक रुप से सही होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए ।
  • बिना गियर वाले 2 व्हीलर वाहन के लिए 16 साल की उम्र मान्य है, बस आवेदक के माता पिता की रजामंदी होनी चाहिए।

आवश्यक  दस्तावेज़ 

  • स्थाई पता प्रमाण पत्र(वर्तमान): निर्वाचन कार्ड/आधार कार्ड/पासपोर्ट/अपने घर के टैक्‍स की रसीद/बिजली बिल के कनेक्शन की रसीद/राशन कार्ड/ सरकारी कर्मचारियों द्वारा जारी किए गए एड्रेस प्रूफ/तहसील से जारी किया निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र: बर्थ सर्टिफिकेट/हाईस्‍कूल की मार्कशीट या सनद/पैन कार्ड/मजिस्‍ट्रेट द्वारा जारी किया गया डेट ऑफ बर्थ का एफिडेविट
  • पहचान पत्र: आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/राशन कार्ड

आवेदन की प्रक्रिया

ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा –

  • आपको सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट– https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाना होगा।
  • यहाँ आपको ‘Drivers/Learners License’ पर क्लिक करना होगा।
  • अब अगले पेज पर आपको अपने राज्य का चुनाव करना होगा।
  • राज्य का चुनाव करके सबमिट करने के बाद अगले पेज पर कई सारे विकल्प दिए होंगे, यदि आप लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ‘Apply for Learner Licence’ पर क्लिक करें।
Driving Licence Apply
  • यदि आप लर्निंग लाइसेंस बनवा चुके हैं तो आपको दूसरे विकल्प यानि कि ‘Apply for Driving Licence’ पर क्लिक करें।
  • यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे है तो आप ‘Apply for Learner Licence’ पर क्लिक करें। 
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  • उसके बाद ‘Continue’ पर क्लिक करें, अब अगले पेज पर आवेदक की जन्म तिथि मांगी जाएगी उसको सही से भरकर सबमिट कर दें।
  • इसके बाद अपनी कैटेगरी चुनें, और अपने RTO ऑफिस का भी चुनाव करें, और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
  • आपसे जो भी जानकारी मांगी जाएगी वो आप भरकर अपने फॉर्म को सबमिट करके पेमेंट कर दें।
Driving Licence Form
  • इसके बाद आप आपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस में अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और अपने अनुसार आप तिथि और समय का चुनाव कर लें। 
  • जिस समय और तिथि का चुनाव आप करगें उस तिथि पर आपको अपने चुने हुए आरटीओ कार्यालय पर उपस्थित होना होगा।

Driving Licence के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?

जब आप ऑफलाइन DL के लिए अप्लाइ करते हैं तो आपको निम्न दस्तावेज़ों की जरूरत होती है। 

  • फॉर्म 2 के माध्यम से आवेदन (लर्नर के लाइसेंस के लिए)
  • फॉर्म संख्या 4 के माध्यम से आवेदन (स्थायी लाइसेंस के लिए)
  • लर्नर लाइसेंस
  • ड्राइविंग प्रमाणपत्र
  • फॉर्म नंबर 1-ए के माध्यम से मेडिकल सर्टिफिकेट।
  • पासपोर्ट आकार की तस्वीर – 3 प्रतियां।
  • उम्र का सर्टिफिकेट
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, आवेदक को फॉर्म -4 भरना होगा और इसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ सारथी परिवहन से संबंधित आरटीओ अधिकारी के पास जमा करना होगा। इसके बाद आवेदक द्वारा दिए गए सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा जिसके बाद ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया आयोजित की जाएगी:-

  • लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदक को कम्प्यूटरीकृत परीक्षा में भाग लेना होगा।
  • प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आवेदक को आरटीओ कार्यालय जाना होगा।
  • यदि आवेदक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद डीएल डाक द्वारा आवेदक के पते पर भेज दिया जाएगा।
  • यदि कोई आवेदक अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो एक हफ्ते बाद वह फिर से परीक्षा दे सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस कितने रुपए में बनता है

उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शुल्क निम्नलिखित है:

क्रमांकलाइसेंस के प्रकारशुल्क का विवरण
1वाहन के प्रत्येक वर्ग के लिए लर्नर लाइसेंस शुल्क30 रूपए
2स्मार्ट कार्ड पर स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क200 रूपए
3अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (on paper) शुल्क500 रूपए
4स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण शुल्क250 रूपए
5वाहन के प्रत्येक वर्ग के लिए ड्राइविंग टेस्ट शुल्क50 रूपए
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